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नियम/उपनियम

हिन्‍दी साहित्‍य विद्यालयी शिक्षा संस्‍थान
(मध्‍य–प्रदेश अधिनियम 1973 क्रमांक – 44 02/43/07/23109/19 द्वारा स्‍थापित )
(आई.एस.ओ. 9001:2015 प्रमाणित संस्‍थान)
(स्‍वैच्छिक हिन्‍दी संस्‍थान)
नियम/उपनियम -
(मॉडल नियमों उपनियमों के अनुसार
हिन्‍दी साहित्‍य विद्यालयी शिक्षा संस्‍थान द्वारा निर्मित)
शासी समाज
हिन्‍दी साहित्‍य विद्यालयी शिक्षा संस्‍थान
(रजि. नं. 1973 क्र. 44 02/43/07/23109/19)
शैक्षणिक प्रशासनिक कार्यालय
गौरा पो. मेदनीपुर सतना (म.प्र.)-485221
मेल hsvss2019@gmail.com
प्रस्‍तावना
हिन्‍दी साहित्‍य विद्यालयी शिक्षा संस्‍थान की स्‍थापना के लिए नियम उपनियम बनाकर एक स्‍वायत्‍त संगठन के रूप में स्‍थापित , मानकीकरण प्रबंधन सम्‍बद्धता, मान्‍यता प्रमाणन के लिए हिन्‍दी साहित्‍य विद्यालयी शिक्षा संस्‍थान पाठ्यक्रम माध्‍यमिक शिक्षा देने के पूर्व डिग्री स्‍तर/प्रथमा,मध्‍यमा स्‍तर (अब 5+3+3+4 पैटर्न) और उससे जुड़े या उसमें अन्‍य मामलों के लिए मॉडल उपनियम यह प्रावधान करते है कि हिन्‍दी साहित्‍य विद्यालयी शिक्षा संस्‍थान :
(1)सी.बी.एस.ई. जैसे अन्‍य बोर्डो की तरह आयोजित किया जावेगा ।
(2)हिन्‍दी विषय एवं उसके उत्‍थान के लिए अथक प्रयास किया जावेगा ।
(3)छात्रों को हिन्‍दी विषय के साथ-साथ अन्‍य आधुनिक विषयों से छात्रों को तैयार करना होगा ।
हिन्‍दी साहित्‍य विद्यालयी शिक्षा संस्‍थान द्वारा ग्रामीण एवं पिछड़े अशिक्षित छात्र-छात्राओं के लिए अध्‍ययन केन्‍द्र स्‍थापित करना एवं प्रथमा (हाईस्कूल) मध्‍यमा (इंटरमिडएट) पाठ्यक्रम का संचालन करना ।
कर्मचारी की आवश्‍यकता
ए- चेयरमैन - 1
सचिव - 1
निदेशक - 1
योग - 3
बी- अनुभाग अधिकारी/प्रबंधक/कार्यालय अधीक्षक/सहायक प्रबंधक/वैयक्तिक सहायक/शैक्षणिक अधिकारी/आदि )
सी -- क्‍लर्क (बहुकार्य)
डी - कुशल ड्राइवर, तकनीशियन/राजमिस्‍त्री
संगठन के अध्‍यक्ष द्वारा मनोनीत व्‍यक्ति , सचिव और योग्‍य वरिष्‍ठ को आवश्‍यकता के अनुसार परिवर्तित स्‍थान सहित कार्य करना होगा ।