भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 में निहित दिशा-निर्देशों के अनुरूप हिन्दी को अपनी विविध भूमिकाएं निभाने में समर्थ और सक्रिय बनाने के उद्देश्य से एवं विविध शैैक्षणिक, सांस्कृतिक और व्यावहारिक स्तरों पर सुनियोजित अनुसंधान द्वारा शिक्षण-प्रशिक्षण, भाषा-विश्लेषण, भाषा का तुलनात्मक अध्ययन तथा शिक्षण सामग्री निर्माण आदि को विकसित करने के लिए विद्यालयीन स्तर पर (म.प्र.) अधिनियम 1973 के माध्यम से हिन्दी साहित्य विद्यालयी शिक्षा संस्थान की 2019 में स्थापना हुई l
मध्य-प्रदेश अधिनियम 1973 क्रमांक 44 के तहत् संख्या 02/43/07/23109/19 राज्य शासन के प्रावधान अनुसार हिन्दी साहित्य विद्यालयी शिक्षा संस्थान दिनांक 15 मार्च 2019 दिन शुक्रवार को प्रभावशील हुआ है ।